EPFO: अगर आपने अभी तक आधार लिंक नही कराया तो जल्दी करा लो वरना pf का पैसा नही मिलेगा।

EPFO: अगर आपने अभी तक आधार लिंक नही कराया तो जल्दी करा लो वरना pf का पैसा नही मिलेगा।

भविष्य निधि नया नियम: ईपीएफओ अलर्ट! इस नियम का पालन करने में विफल रहने पर सब्सक्राइबर्स को पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा.

नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आज मै आप सभी आधार नंबर को pf खाता से लिंक नही करा रखे हो तो जल्दी करा ले ।नहीं तो आप को pf ka paisa नहीं मिलेगा.

EPFO अलर्ट: सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहक हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहकों के पास अपने आधार कार्ड को भविष्य निधि (PF) खातों से जोड़ने के लिए सितंबर तक का समय होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि नियोक्ताओं से उनके पीएफ खातों में धन प्राप्त करना और अन्य लाभों को जारी रखा जा सके।


 EPFO की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आधार को PF UAN से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है. 1 जून 2021 से समय सीमा बढ़ा दी गई है, जो पहले EPFO ​​ने तय की थी.

ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर यूएएन के साथ जुड़े और सत्यापित हैं, सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे ईपीएफओ की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें। ईपीएफओ ने पहले एक परिपत्र में उल्लेख किया था।


 श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया। धारा 142 संहिता के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचानbird feeder स्थापित करने का प्रावधान करती है।


 “पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी बैंकों, पीपीएफ खातों और ईपीएफ खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की एक बुनियादी आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो एक प्रवर्तन उपाय के रूप में नियोक्ताओं द्वारा ब्याज क्रेडिट और आपके पीएफ खातों से निकासी के दावों को अस्वीकृति जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। यह एक बुनियादी प्रवर्तन उपाय है, "कानून फर्म एमवी किनी में पार्टनर विदिशा कृष्ण ने कहा।

 यदि आपका आधार विवरण पीएफ यूएएन से लिंक नहीं है, तो आपको अपने पीएफ खाते में धन प्राप्त नहीं होगा और साथ ही आप अन्य ईपीएफ लाभों से भी वंचित रह जाएंगे। इसमें पिछले महीने घोषित COVID-19 अग्रिम और पीएफ खातों से जुड़े बीमा लाभ शामिल हैं।

Aadhaar number ko pf khate se kaise link kare?

 1) epfindia.gov.in पर जाएं.

 2) ऑनलाइन सेवाओं में, ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करेंं

 3) अपना आधार नंबर दर्ज करें, और ओटीपी जनरेट होने की प्रतीक्षा करें


 4) फिर से आधार नंबर भरें और ओटीपी वेरीफाई करें।

 5) आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।

जानकारी अच्छी लगी हो तो हमे comment box मे जरूर बताना।थैंक्स यू,god blessings jesus 

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